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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना यूपी के किसानों को 6 लाख तक का लोन, 6% ब्याज पर मिलेगा दीर्घकालीन कृषि ऋण

गाँव मंच डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 23 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई-पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। अगले पांच वर्षों में करीब 5 लाख किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

6 लाख रुपये तक का मिलेगा दीर्घकालीन कृषि ऋण

  • मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण दिया जाएगा।
  • यह ऋण खेती से जुड़ी दीर्घकालीन जरूरतों और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना के तहत ऋण की प्रभावी ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक रखी गई है।
  • राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।

समय पर किस्त चुकाने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

  • योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ऋण की समय पर अदायगी से जुड़ा है।
  • उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान का लाभ उन पात्र ऋणकर्ताओं को मिलेगा,
  • जो अपनी किस्तों का भुगतान निर्धारित समय पर करते हैं।
  • यानी किसानों को योजना के तहत मिलने वाले ऋण की किस्तों को समय पर चुकाना जरूरी होगा, तभी ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा।

384 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की राज्य सहायता स्वीकृत की है।
  • योजना के तहत पांच साल की अवधि में करीब 5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
  • योजना को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
  • रिपोर्टों के अनुसार पहले इस बैंक से किसानों को अधिक ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण मिलता था,
  • जबकि नई योजना के तहत प्रभावी ब्याज दर 6 प्रतिशत रखी गई है।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

  • मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है।
  • उपलब्ध जानकारी के अनुसार योजना के तहत कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • पात्रता और ऋण स्वीकृति से संबंधित अंतिम शर्तें किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की संबंधित शाखा
  • और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरी करनी होंगी।

कैसे करें आवेदन?

  • योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में किसान को आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
  • इसके बाद व्यक्तिगत, बैंक और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • उपलब्ध जानकारी में भूमि रिकॉर्ड, आधार और अन्य जरूरी दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है।

किसानों के लिए जरूरी बातें

  • अधिकतम 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि ऋण
  • प्रभावी ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक
  • समय पर किस्त भुगतान पर ब्याज अनुदान का लाभ
  • योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की राज्य सहायता
  • पांच साल में 5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य
  • योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-पोर्टल की सुविधा

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के जरिए सरकार का फोकस छोटे और सीमांत किसानों को कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन निवेश के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराने पर है।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

https://up.gov.in/

https://cooperatives.up.gov.in/

Edited by – Deepanshu Kasera, Journalist

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