गाँव मंच डेस्क, जयपुर, 7 अक्टूबर। राजस्थान सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सेवा सेतु अभियान-2026 के तहत विशेष छूट की घोषणा की है। इस अभियान से लंबित करों का भुगतान आसान होगा। साथ ही नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी।
बकाया गृहकर पर 50 प्रतिशत तक छूट
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत यह प्रावधान किया गया है। धारा 107(4) के तहत करदाताओं को विशेष राहत मिलेगी। बकाया गृहकर की पूरी राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। ऐसा करने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अलावा शास्ति में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
नगरीय विकास कर पर ब्याज और शास्ति माफ
सरकार ने नगरीय विकास कर पर भी राहत दी है। वर्ष 2025-26 तक का बकाया नगरीय विकास कर इसमें शामिल है। इस राशि को एकमुश्त जमा करना होगा। इसके बाद ब्याज और शास्ति पूरी तरह माफ होगी। इससे लंबे समय से लंबित करों का समाधान होगा। करदाताओं के लिए यह राहत महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। एकमुश्त भुगतान से अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही पुराने कर रिकॉर्ड भी आसानी से निपटेंगे।
7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

- अभियान सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है।
- इसलिए पात्र करदाताओं को समय पर भुगतान करना चाहिए।
- एकमुश्त भुगतान से उपलब्ध छूट का लाभ मिलेगा।
- इससे पुराने बकाये को कम लागत में खत्म किया जा सकेगा।
- सेवा सेतु अभियान-2026 आमजन के लिए राहत लेकर आया है।
- यह अभियान कर भुगतान को सरल बनाने की कोशिश है।
- साथ ही नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
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Edited by- Riddhima


