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अनुकम्पा नियुक्ति में शिथिलताके 29 मामलों में मुख्यमंत्री ने दी राहत, 4 हाउसकीपर की सेवा समाप्त

गाओमंच डेस्क | राजस्थान सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति के 29 मामलों में शिथिलता प्रदान करते हुए मृतक आश्रित परिवारों को बड़ी राहत दी है।

  • मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़े 29 मामलों में शिथिलता प्रदान करते हुए |
  • आश्रितों को सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त किया है।
  • मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिलने की उम्मीद है।

अनुकम्पा नियुक्ति के 29 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला

  • मुख्यमंत्री ने अनुकम्पा नियुक्ति के 29 मामलों में विशेष छूट प्रदान की है।
  • इनमें आवेदन में देरी के 16 मामलों में शिथिलता देकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का अनुमोदन किया गया है।

आयु सीमा और विभाग परिवर्तन मामलों को भी मिली राहत

  • सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा और विलम्ब अवधि से जुड़े 9 मामलों में भी शिथिलता प्रदान की है।
  • इसके अलावा आश्रित पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
  • नजदीकी स्थान पर पदस्थापन के लिए विभाग परिवर्तन के 4 मामलों को भी मंजूरी दी गई है।

मृतक आश्रित परिवारों को मिलेगा संबल

  • मुख्यमंत्री का यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है,
  • जो राजकीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  • सरकार का मानना है कि इससे प्रभावित परिवारों को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

4 हाउसकीपर की सेवा समाप्त

  • दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर चार हाउसकीपर कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है।
  • इनमें सत्यदेव सिंह कृष्णवत, गिरिराज प्रसाद मीणा, योगेन्द्र सिंह सिसोदिया और तरुण जोशी शामिल हैं।

पात्रता मानकों पर नहीं उतरे खरे

  • जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों के प्रमाण पत्र और डिप्लोमा विज्ञापित पद की निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं थे।
  • इसके बाद सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया।
  • मुख्यमंत्री के इन दोनों फैसलों को एक ओर संवेदनशील प्रशासनिक पहल और दूसरी ओर पात्रता नियमों के सख्त पालन के रूप में देखा जा रहा है।

ये सुचना यहाँ से प्राप्त हुई है –
https://dop.rajasthan.gov.in

Writer-तनु रूंगटा

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