गांव मंच, जयपुर, 5 जून। राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना आवेदन 2026 राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। कृषि विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हैं। इसके तहत कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी मिलेगी। पात्र किसान राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
कृषि यंत्र सब्सिडी: मुख्य पात्रता और शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। मुख्य पात्रता नियम निम्नलिखित हैं:
- भूमि का स्वामित्व: आवेदक किसान के नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- पुश्तैनी भूमि का नियम: भूमि पिता के नाम होने पर नामांतरण जरूरी है। शेयर धारक का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- मंदिर की भूमि: मंदिर माफी की भूमि के मामले में किसान पात्र नहीं होंगे।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड: आवेदन के समय सॉयल हेल्थ कार्ड होना अनिवार्य है।
- वन अधिकार अधिनियम: इसके तहत पट्टा धारक किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
- तीन साल का नियम: एक कृषि यंत्र पर तीन साल में एक बार ही सब्सिडी मिलेगी।
- ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन: ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन किसान के नाम होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना आवेदन 2026 किसानों को आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- जमाबंदी की नकल: छह महीने से अधिक पुरानी जमाबंदी नहीं होनी चाहिए।
- घोषणा पत्र: स्वयं के नाम भूमि न होने पर सहमति पत्र लगेगा।
- ट्रैक्टर की आरसी: ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए यह बहुत जरूरी है।
- कोटेशन: अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी कृषि यंत्र का कोटेशन चाहिए।
- श्रेणी प्रमाण पत्र: लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए प्रमाण पत्र।
- हेल्थ कार्ड: मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रति लगाना आवश्यक है।

सब्सिडी का गणित: किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
| किसान की श्रेणी | मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी (अनुदान) |
| अनुसूचित जाति/जनजाति | कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50% तक |
| लघु, सीमांत एवं महिला किसान | कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50% तक |
| अन्य श्रेणी के सामान्य किसान | कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 40% तक |
विशेष नोट: सब्सिडी की गणना भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। यह अनुदान यंत्र की स्वीकृत निर्माण लागत या बाजार कीमत में से जो भी कम होगी, उस पर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बिंदु
- एक ही आवेदन: एक जनाधार नंबर से केवल एक ही आवेदन स्वीकार होगा।
- मोबाइल ऐप: किसान राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं।
- मैनुअल रसीद: केवल पंजीकृत निर्माता या विक्रेता की रसीद ही मान्य होगी।
- सत्यापन अवधि: कृषि यंत्र अनुदान कार्यक्रम की क्रियान्वयन अवधि 3 सितंबर 2026 तक है।
- पुराना ट्रैक्टर: ट्रैक्टर 15 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। अन्यथा उसका आरसी नवीनीकरण प्रमाण पत्र देना होगा।
- कृषि यंत्रों की सूची, पंजीकृत डीलर्स के नाम और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल पर विजिट करें।
- केंद्र सरकार की ‘सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन’ (SMAM) योजना के नियमों को देखने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
राजस्थान में पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी ताज़ा खबरें गाँव मंच के किसान सेक्शन में भी उपलब्ध हैं।
नोट:- यह विचार लेखक पत्रकार अंकित तिवारी Ankit Tiwari के है।


