गाँव मंच डेस्क, राजस्थान सरकार ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 मंजूर हुआ। प्रस्तावित कानून विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक आगामी सत्र में रखा जाएगा।
विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया मसौदा
- मसौदा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना। समिति ने अलग-अलग संभागों में जनसुनवाई की।
- इसमें आमजन और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। धर्मगुरुओं और कानून विशेषज्ञों से भी चर्चा हुई।
- सरकार ने ऑनलाइन सुझाव भी आमंत्रित किए थे। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल बनाया गया था। राजस्थान UCC आधिकारिक पोर्टल

विवाह पंजीकरण और बहुविवाह पर प्रावधान
- प्रस्तावित कानून में विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। कानून लागू होने के बाद विवाह दर्ज कराना होगा।
- इसके लिए 60 दिनों की समयसीमा होगी। बहुविवाह पर भी रोक प्रस्तावित है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह की स्वतंत्रता रहेगी।
- इसमें सप्तपदी और निकाह जैसी परंपराएं शामिल हैं। आनंद कारज और अन्य रीति भी मान्य रहेंगी।

लिव-इन संबंधों पर भी स्पष्ट नियम
- विधेयक में लिव-इन संबंधों को लेकर प्रावधान हैं। संबंध की शुरुआत की लिखित सूचना देनी होगी।
- इसके समापन की सूचना भी आवश्यक होगी। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित करना है।




Edited by- Krishika Agarwal


