गाँव मंच डेस्क, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियां तेज हैं। चुनाव घोषणा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। निष्पक्ष चुनाव के लिए कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन ने चुनाव व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक
चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई होगी। प्रशासन चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहता।
प्रचार और लाउडस्पीकर के नियम
प्रचार वाहनों के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। सभाओं और जुलूसों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी। संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।
हथियारों और रैलियों पर सख्ती
धारा 163 के तहत कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। लाठी और विस्फोटक सामग्री रखने पर भी रोक रहेगी। हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।
Edited by- Krishika Agarwal


